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रांची/ डेस्क : ईडी के समन का अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट मिल गई है हेमंत सोरेन की याचिका पर रांची हाईकोर्ट में सुनवाई कल (4 दिसंबर ) को सुनवाई हुई। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर की तारीख तय की है। सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से वकील पीयूष, चित्रेश, दीपांकर रॉय श्रेय मिश्रा ने बहस की। हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को राहत देते हुए व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है।
बता दें कि यह मामला 8.86 एकड़ जमीन घोटाले में पूछ –ताछ के लिए ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को 10 समन जारी किया था परंतु उसमें 2 समन पर ही ईडी के समक्ष हेमंत सोरेन उपस्थित हुए थे ऑर शेष 8 समन को नजरंदाज करते हुए प्रजेंट नहीं हुए थे। ईडी ने रांची सीजेएम में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायत वाद का केस दर्ज करवाया था। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के अंतर्गत संज्ञान लेकर हेमंत सोरेन को उपस्थित होने के लिए समन जारी किया था। लेकिन हेमंत सोरेन द्वारा एमपी एमएलए की विशेषकोर्ट में सीआरपीसी 205 की याचिका दायर कर सशरीर उपस्थिति से छूट की गुहार लगाई गई थी। लेकिन पिछले दिनों एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी।
ईडी के 10 समन को नजरअंदाज करने का मामला –
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को बडगाई के 8.86 एकड़ जमीन घोटालों में ईडी ने उन्हें पूछ –ताछ के लिए 10 समन भेजा था। लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ 2 समन में ही उपस्थित हुए थे। इसके बाद ईडी ने फरवरी 2024 में रांची सीजीएम कोर्ट में अवज्ञा का केस दर्ज कराया गया था। इसके बाद इस कोर्ट को पीएमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था।
व्यक्तिगत छूट देने से मना किया था कोर्ट –
हेमंत सोरेन ने कोर्ट खुद पेश नहीं होने का याचिका दायर की थी लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए उन्हें पेश होने को कहा है। कोर्ट में ईडी ने कहा कि हेमंत सोरेन को 10 समन भेजा गया था लेकिन 8 समन का जवाब हेमंत ने नहीं दिया था।
ईडी ने किया था 31 जनवरी को अरेस्ट –
हेमंत सोरेन 20 जनवरी ईडी के सामने पेश हुए थे। उसके बाद 31 जनवरी को पेश होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चंपाई सोरेन ने शपथ लिए था।