उत्तर प्रदेश के संभल जामा मस्जिद विवाद में एक नया मोड़ आया है. सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई. इस याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई की. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है और मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि, जब तक संभल मस्जिद की शाही ईदगाह कमेटी हाईकोर्ट नहीं जाती, तब तक मामले को आगे न बढ़ाया जाए. कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी है. सुनवाई के दौरान माैके पर पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए. कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात रही. साथ ही कोर्ट की ओर आने वाले सभी रास्तों को बैरीकेडिंग कर सील कर दिया गया, ताकि कोई घटना न घटित हो. आपको बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की प्रबंधन समिति को निर्देश दिया कि वह निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए. निचली अदालत के आदेश में हिंदू याचिकाकर्ताओं के इस दावे के आधार पर मस्जिद का सर्वे किया गया था कि, इस स्थान पर पहले एक हिंदू मंदिर था. इस मामले में कोर्ट ने यह भी कहा कि, 8 जनवरी को निर्धारित निचली अदालत की सुनवाई तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि हाईकोर्ट पूरे मामले की समीक्षा नहीं कर लेता. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस के मेरिट पर हम कुछ नहीं कह रहे है. इस दौरान CJI संजीव खन्ना ने कहा कि, हम इस केस को इसलिए ले रहे हैं ताकि सौहार्द बना रहे और शांति के साथ सद्भाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए. हम इसे लंबित रखेंगे. हम नहीं चाहते कि कुछ भी हो. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि, जिला को मध्यस्थता समितियां बनानी चाहिए. हमें पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि, कुछ भी अप्रिय न हो जिसके कारण अशांति फैले. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि, याचिका दाखिल होने के बाद तीन दिनों के भीतर हाईकोर्ट में इसे सूचीबद्ध किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर को उनकी सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद कवर में दाखिल करने का दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी हिदायत दी है. बता दें 24 नवंबर को मस्जिद के दोबारा सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
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