
लाइव न्यूज़ : एमपी-एमएलए कोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को झटका लगा है. ईडी के समन की अवहेलना मामले में उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट का आग्रह करते हुए याचिका दायर की गई थी. एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने उन्हें 4 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. इस मामले में कोर्ट ने 11 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसका आदेश जारी किया गया है. इससे पहले यह मामला सीजेएम कोर्ट में चल रहा था. 3 जून को सीजेएम कृष्ण कांत मिश्रा ने यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था. ईडी ने 19 फरवरी को हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराया था. कोर्ट ने 4 मार्च को इस पर संज्ञान लेते हुए, मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था. बता दें सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को पूरी बात बताई थी. इस मामले में ईडी ने बताया था कि, जमीन की खरीद-बिक्री मामले में जांच एजेंसी ने हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किया था. आठवें समन पर वे 20 जनवरी और दसवें समन पर 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश हुए. जिसके बाद जांच एजेंसी ने कहा कि, 8 समन पर शामिल नहीं होना समन की अवहेलना है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह माना है कि, हेमंत सोरेन ने ईडी की ओर से भेजे गए समन का उल्लंघन किया. बता दें कि रांची के बड़गाईं अंचल से संबंधित जमीन घोटाले को लेकर ईडी ने हेमंत सोरेन को पहली बार 14 अगस्त 2023 को हाजिर होने के लिए समन भेजा गया था. इसके बाद इसी साल उन्हें 19 अगस्त, 1 सितंबर, 17 सितंबर, 26 सितंबर, 11 दिसंबर, 29 दिसंबर को और 2024 में 13 जनवरी, 22 जनवरी और 27 जनवरी को समन भेजे गए थे. दसवें समन पर उनसे 31 जनवरी को पूछताछ हुई थी और जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था.