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नई दिल्ली / डेस्क : दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने GRAP उपायों में ढील देने से इनकार किया है. पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में आ गया. जिसे देखते हुए दिल्ली में ढिलाई बिल्कुल नहीं बरती जा रही है. बीएस-3 पेट्रोल या बीएस-4 डीजल कार चलाने पर रोक कम से कम आज तक जारी रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता सूचकांक के उच्च स्तरों के बीच राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान चरण 4 उपायों में ढील देने से इनकार कर दिया है. बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों पर प्रतिबंध सख्त जीआरएपी चरण 4 उपायों के तहत लागू किया गया है. जब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 8 नवंबर से प्रतिबंध लागू किए थे. यह प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद करने के लिए उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करता है. प्रतिबंधित वाहनों में डीजल पर चलने वाले वाणिज्यिक ट्रक और सार्वजनिक बसें शामिल हैं. साथ ही पुराने उत्सर्जन मानकों के अनुकूल निजी कारें भी शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकारों के अधिकारियों को अगले कदम पर फैसला लेने से पहले आज को पेश होने को कहा है. पीठ ने कहा कि, राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP के चरण 4 का शायद ही कोई क्रियान्वयन हो रहा है. इससे पहले, शीर्ष अदालत ने GRAP चरण 4 प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी.
पिछले हफ्ते, BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध में आंशिक रूप से ढील दी गई थी. CAQM ने इन पुराने वाहनों को सिर्फ विकलांग यात्रियों के लिए चलाने पर प्रतिबंध हटा दिया था. अन्य सभी के लिए, प्रतिबंध लागू रहेगा. BS-3 पेट्रोल या BS-4 डीजल कारों को चलाकर GRAP स्टेज 4 का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये का ट्रैफिक जुर्माना लग सकता है. ओवरएज वाहन, जिसमें 15 साल से पुरानी पेट्रोल कारें या 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल कारें शामिल हैं, जब्त की जा रही हैं. वैध PUC प्रमाणपत्र के बिना चलने वाले वाहनों पर भी 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. आपको बता दें कि, GRAP चरण 4 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के कारण कई वाहन सड़कों पर नहीं चल पाएंगे. BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों के अलावा, यह ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाता है, सिवाय उन ट्रकों के जो आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे हैं या LNG, CNG या इलेक्ट्रिक जैसे स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं. दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-आवश्यक हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा, सिवाय EV और CNG और BS6 डीजल वाले वाहनों के.