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रांची /डेस्क : सोशल मीडिया का इस्तेमाल आज हर उम्र के लोग कर रहे हैं। लेकिन 18 साल से कम आयु के बच्चे बिना माता -पिता के मंजूरी के बिना सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब नहीं कर पाएंगे। सरकार ने डेटा सुरक्षा ऑर बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिसके तहत कोई नाबालिग बच्चा बिना पेरेंट्स से अनुमति के बिना सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकता है।
डेटा संरक्षण बिल के मुख्य बिन्दु के अनुसार
Ministry of Electronics and Information Technology ने व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम के लिए मसौदा का नियम जारी किया है जिसमें सोशल मीडिया ऑर कंपनियों के लिए नए नियम ऑर शर्तें रखी गई है जिसका उद्देश्य डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना है।
बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करना है
इस नए डेटा नियम का उद्देश्य यह भी है किबच्चों को अनचाहे ऑर नुकसानदेह कंटेंट से बचाना है। इसके लिए 18 साल से कम आयु के बच्चे को बिना माता -पिता के अनुमति के बिना सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकता है।
डाटा सुरक्षा का सवाल
बच्चों के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नए नियम का पालन करना होगा। नियम का पालन नहीं करने पर इन कंपनियों पर कठोर दंड लगाया जाएगा।
जुर्माना
नियमों के उल्लंघन करने पर कंपनियों पर 250 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
यह नियम कब से लागू होंगे?
इस मसौदे के अनुसार 18 फरवरी 2025 तक लोगों से राय ली जाएगी। इसके बाद अंतिम फैसला ली जाएगी। कोई आपत्ति या बदलाव के बाद विचार कर नियमों में सुधार किया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। ऑर बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल सुरक्षित हो जाएगा।